Rajasthan: विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब घर बैठे कर सकेंगे वोट!
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच निवार्चन आयोग से एक नई जानकारी सामने आ रही है. राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोटिंग करने का […]
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Rajasthan Election 2023: राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच निवार्चन आयोग से एक नई जानकारी सामने आ रही है. राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोटिंग करने का मौका मिलेगा. इसमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लोग भी शामिल होंगे. ऐसे में बुजुर्गों व दिव्यांगों को वोटिंग करने में सहूलियत मिलेगी.
राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है. राजस्थान विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा मिलेगी.
प्रदेश में 12 लाख से अधिक मतदाता
प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हजार 817 मतदाता हैं. जबकि विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत हैं. वोटिंग के दिन बुजुर्ग दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में खासी परेशानी होती है. तो इस दौरान परिजनों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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मतदान केंद्रों से आती है अलग-अलग तस्वीरें
निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए जाते हैं. तो बुजुर्गों की मदद के लिए व्हीलचेयर सहित अन्य इंतजाम भी किए जाते हैं. मतदान केंद्र पर वोलंटियर भी तैनात रहते हैं. उसके बाद भी लोगों को आने-जाने में खासी परेशानी होती है. चुनावों के दौरान अक्सर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जहां परिजन विकलांग व बुजुर्ग को कंधों या खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर आते हैं. ऐसे में मतदान के दौरान होने वाली इस परेशानी को देखते हुए निर्वाचन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है.
5 दिवस के भीतर बीएलओ को फॉर्म भरकर देना होगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग व दिव्यांगों की संख्या बढ़ सकती है. योग्य मतदाता यदि इस सुविधा को काम में लाना चाहते है. तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिवस के भीतर बीएलओ को फार्म 12डी भरकर देना होगा. सभी राजनीतिक दलों को इन मतदाताओं की सूची भी दी जाएगी. पोस्टल बैलट के जरिए मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे.
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