राजस्थान में शव लेकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल, विधानसभा में कानून पारित

राजस्थान तक

Video Thumbnail

ADVERTISEMENT

rajasthan story rajasthan passes bill that penalises protests with dead body

social share
google news

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

rajasthan story rajasthan passes bill that penalises protests with dead body

यह भी देखे...

    follow on google news
    follow on whatsapp