बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, बेटा अड़ियल तो बाप का घर क्यों गिरे?

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इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील फरुख रशीद ने आजतक से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है. साथ ही दोनों पार्टियों से सुझाव मांगा है कि डेमोलेशन कैसे किया जाए.

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राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में तबाड़तोड़ बुलडोजर एक्शन (bulldozer action in rajasthan) पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में गरमा-गरम बहस हुई. सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि कोई भी आरोपी हो, लेकिन उसका घर गिराने का अधिकार किसी को नहीं है. कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि इस बारे में डिटेल रिपोर्ट दाखिल करें. इस बारे में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी.