सहारनपुर मस्जिद विवाद पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जानें याचिका में क्या लगाए गए आरोप
Saharanpur Mosque Case: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को ढहाए जाने का मामला अब कानूनी रूप से गर्मा गया है. बिना नोटिस कार्रवाई के आरोपों के साथ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सक्रियता और अदालत के आगामी रुख को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है.
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Saharanpur Mosque Case: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ढाए जाने का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसे मामले में मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद कोर्ट पहुंचे हैं. इस याचिका में प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. मामला कानूनी और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर बड़ा रूप ले लिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने बिना कोई कानूनी नोटिस जारी किए और बिना किसी ध्वस्तीकरण आदेश के ही यह कार्रवाई कर दी. इसके साथ ही याचिका में पूजा स्थल अधिनियम के उल्लंघन की बात भी कही गई है. इस कानूनी लड़ाई में जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अलावा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है. माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर अगले हफ्ते तक सुनवाई कर सकता है.
