इच्छामृत्यु की मंजूरी: चंडीगढ़ में हादसे का शिकार हुए गाजियाबाद के हरीश राणा का केस सुन भावुक हुए सुप्रीम कोर्ट के जज
Harish Rana Case: सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 2013 में चंडीगढ़ में हुए हादसे के बाद पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने AIIMS में पैलिएटिव केयर के तहत इलाज वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दी. जानिए पूरी बात.
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Harish Rana Case
पिछले करीब 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव युथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया (इच्छा मृत्यु ) की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि AIIMS के पैलिएटिव केयर में उसे भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके. कोर्ट ने कहा कि ये निश्चित किया जाना चाहिए कि डिग्निटी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए.