हल्द्वानी में बनभूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रेलवे की जमीन से हटेगा अतिक्रमण
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सालों से काबिज हजारों परिवारों के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है. अदालत ने जमीन को रेलवे की संपत्ति बताते हुए विस्थापन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें पात्र लोगों के लिए मदद और पीएम आवास योजना का विकल्प शामिल है.
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Haldwani Banbhoolpura News
Haldwani Banbhoolpura Supreme Court Case: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कथित अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विवादित भूमि रेलवे की है और उसे अपनी जमीन के उपयोग का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता इस बात की मांग नहीं कर सकते कि उन्हें उसी स्थान पर बसाए रखा जाए. अदालत ने सबसे पहले उन परिवारों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो इस संभावित विस्थापन की जद में आएंगे. यदि इन परिवारों को वहां से हटाया जाता है तो रेलवे और राज्य सरकार मिलकर पात्र परिवारों को छह महीने तक प्रति माह 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देंगे.