MP में तलाकशुदा बेटियां भी माता-पिता की फैमिली पेंशन के लिए होंगी पात्र, राज्य सरकार ने लिया फैसला

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब प्रदेश की तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की फैमिली पेंशन की हकदार होंगी. महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट के इस बड़े फैसले और इसके नियमों के बारे में विस्तार से जानें.

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एमपी सराकर ने तलाकशुदा बेटियों को भी माता-पिता की फैमिली पेंशन में दिया हक.

रवीशपाल सिंह

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मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा बेटियों के लिए बड़ी राहत दे दी है. मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की फैमिली पेंशन की पात्र होंगी. 

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सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में दूरगामी कदम माना जा रहा है. अब तक नियमों की जटिलताओं के कारण ऐसी बेटियां, जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ चुका था और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था वो परिवार पेंशन से वंचित रह जाती थीं. मोहन सरकार ने इस मानवीय पहल के जरिए उन बेटियों को आर्थिक संबल देने का रास्ता खोल दिया है, जो जीवन में पहले ही कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर चुकी हैं. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब परिवार पेंशन के दायरे में अविवाहित, विधवा के साथ-साथ तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल कर लिया गया है. सरकार का मानना है कि यह संशोधन न केवल जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा देगा, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देगा.


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