Twisha Sharma case: सलाखों के पीछे पहुंची पूर्व जज गिरिबाला सिंह बनी कैदी नंबर 71, बेटा समर्थ भी पहुंचा जेल

Twisha Sharma Case Update: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह बनीं कैदी नंबर 71, बेटा समर्थ जेल के बैरक नंबर 4 में बंद. जानें कोर्ट रूम ड्रामा और सीबीआई जांच की बड़ी बातें.

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ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.

आकांक्षा ठाकुर

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MP crime news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामला (Twisha Sharma Case) इन दिनों सुर्खियों में है. इस केस में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है. भोपाल सत्र न्यायालय में कभी जज की कुर्सी पर बैठकर आरोपियों को जेल की सजा सुनाने वाली पूर्व जज गिरिबाला सिंह खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं. अदालत ने ट्विशा की सास (पूर्व जज गिरिबाला सिंह) और पति समर्थ सिंह को 16 जून तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. 

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पूर्व जज बनीं 'कैदी नंबर 71', बेटा 'कैदी नंबर 1782' 

जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद अब पूर्व जज की पहचान महज एक 'कैदी नंबर 71' बनकर रह गई है. उन्हें जेल के महिला मेडिकल सेक्शन में रखा गया है. वहीं उनके बेटे और पेशे से वकील समर्थ सिंह को जेल के बैरक नंबर चार में रखा गया है, जहां उनकी पहचान 'कैदी नंबर 1782' के रूप में हुई है. जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों को सामान्य कैदियों की तरह ही थाली, कटोरी और चादर जैसी रोजमर्रा की चीजें मुहैया कराई गई हैं. पूर्व जज होने के नाते सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरे कैदियों से थोड़ा अलग रखा गया है, लेकिन जेल की दिनचर्या आम कैदियों जैसी ही होगी. 

कोर्ट रूम में खुद की पैरवी, वकील से तीखी बहस 

मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान 63 वर्षीय पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने किसी वकील का सहारा न लेते हुए अपने पक्ष की पैरवी खुद की. इस दौरान ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव और गिरिबाला सिंह के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ के साथ धक्का-मुक्की की गई, जिस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही. जेल भेजे जाने के दौरान गिरिबाला सिंह चिल्लाते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप भी लगाती दिखीं. 

दहेज प्रताड़ना, विदाई के वक्त 20 लाख की मांग और गर्भपात के आरोप 

ट्विशा शर्मा के परिवार ने सीबीआई को सौंपी एफआईआर में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. शादी के बाद विदाई के वक्त भी सास गिरिबाला सिंह ने ₹20 लाख की मांग की थी, जिसे देने के बाद ही विदाई संभव हो सकी. इसके अलावा, ट्विशा के चरित्र हनन और मानसिक दबाव बनाकर उसका गर्भपात (Abortion) कराने का भी गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगा है.

दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार, सीबीआई जांच तेज 

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और वह सीबीआई के पास सुरक्षित है, हालांकि इसके तथ्यों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर जेल में बंद पूर्व जज व उनके बेटे को दोबारा रिमांड पर ले सकती है. 

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