नोएडा में प्रोटेस्ट के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी सैलरी, जानें खाते में आएंगे कितने रुपये

नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में करीब 3000 रुपये तक की अंतरिम बढ़ोतरी कर दी है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा.

नोएडा न्यूज
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समर्थ श्रीवास्तव

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नोएडा के सेक्टर-60 और 62 में बीते सोमवार यानी 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुआ श्रमिकों का प्रदर्शन जब हिंसक झड़प और आगजनी में बदल गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कदम उठाए हैं. सरकार ने देर रात प्रदेश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी. 

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इस फैसले के तहत अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 3000 रुपये तक का इजाफा किया गया है. शासन ने स्पष्ट किया है कि यह एक तात्कालिक राहत है और जल्द ही एक 'वेज बोर्ड' का गठन किया जाएगा, जो समीक्षा के बाद वेतन का स्थाई समाधान तय करेगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश में एक समान न्यूनतम आधार रेखा यानी 'फ्लोर वेज' तय करने पर भी काम चल रहा है.

सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों को किया खारिज 

वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि न्यूनतम वेतन 20,000 हजार प्रति माह तय कर दिया गया है.

ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इसे पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए जनता से अपील की गई है कि वे केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें. नई दरों के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों को 11,313.65 (दैनिक 435.14), अर्धकुशल श्रमिकों को 12,446 (दैनिक 478.69) और कुशल श्रमिकों को 13,940.37 (दैनिक 536.16) का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

सीएम ने कंपनियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नियोक्ताओं और कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, ओवरटाइम का पैसा, साप्ताहिक अवकाश और बोनस जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से दें. विशेष रूप से कार्यस्थलों पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और उनके सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वाले बाहरी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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