क्या भारत में बंद हो जाएगा विकिपीडिया? दिल्ली HC ने कंपनी को क्यों दी चेतावनी, समझिए पूरा मामला

शुभम गुप्ता

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वह भारत के कानूनों का पालन नहीं करता, तो उसे देश में ब्लॉक कर दिया जाएगा. मानहानि के मामले में कोर्ट ने वेबसाइट को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।

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Wikipedia: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑनलाइन जानकारी का खजाना कहे जाने वाले 'विकिपीडिया' को फटकार लगाते हुए एक चेतावनी दी है. कोर्ट ने विकिपीडिया से कहा है कि अगर आप भारत में काम करना चाहते हैं तो आपको यहां के कानूनों का पालन करना होगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट को देश में ब्लॉक कर दिया जाएगा. कोर्ट ने वेबसाइट को अवमानना का नोटिस भी जारी किया, साथ ही उसे स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर वह कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

ANI की मानहानि याचिका

यह चेतावनी उस मानहानि के केस के संदर्भ में दी गई, जिसे न्यूज एजेंसी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ दायर किया था. ANI ने विकिपीडिया पर आरोप लगाया था कि उसकी साइट पर न्यूज एजेंसी को सरकार का "प्रोपगेंडा टूल" कहा गया था. ANI ने विकिपीडिया से 2 करोड़ रुपये के हर्जाना की मांग के साथ एडिटेड कंटेंट को हटाने की मांग की है.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया के वकील से साफ कहा कि, "अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो यहां काम न करें. हम सरकार से कहेंगे कि आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए." कोर्ट ने कहा कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि विकिपीडिया का भारत में कोई कार्यालय नहीं है. 

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विकिपीडिया की प्रतिक्रिया

विकिपीडिया के वकील ने अदालत के सामने सफाई देते हुआ कहा कि भारत में कंपनी का कोई भी कार्यालय नहीं है, इस वजह से कुछ आदेशों का पालन करने में समय लग सकता है. इसके बावजूद अदालत ने विकिपीडिया के इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि उसे कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा. साथ ही कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया कि उसका अधिकृत प्रतिनिधि 25 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान पेश होना चाहिए.

क्या है ANI की मांग?

ANI ने विकिपीडिया पर अपलोड किए गए एडिटेड कंटेंट को हटाने और मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग की है.  ANI ने यह भी कहा कि विकिपीडिया ने उन तीन यूज़र अकाउंट्स की जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने ANI के पेज पर एडिट किए थे. इस मुद्दे पर अदालत ने विकिपीडिया को फटकार लगाई है.

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