बिहार की नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से झटका, 65 फीसदी तक आरक्षण बढ़ाने के सरकार के आदेश को किया रद्द
बिहार हाई कोर्ट में अधिवक्ता निर्भय प्रशांत ने बताया कि, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत समानता का उल्लंघन बताते हुए 65 फीसदी तक के आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया है.
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Reservation in Bihar: बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को पटना हाईकोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.वी.चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार के 65 फीसदी आरक्षण वाले फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसे रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि, बिहार सरकार ने 2023 में शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और OBC को आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के लिए कानून बनाया था. इस कानून के खिलाफ गौरव कुमार सहित कई याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की थी. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 11 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया जिससे सरकार को झटका लगा है.