जयपुर ब्लास्ट केसः दोषियों के बरी होने का फैसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

संजय शर्मा

Jaipur Blast Case: जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की. दरअसल, इस मामले में साल 2019 में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी […]

ADVERTISEMENT

NewsTak
social share
google news

Jaipur Blast Case: जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की. दरअसल, इस मामले में साल 2019 में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन पिछले महीने हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया था.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी करने के फैसले के बाद लगातार विरोध जताया जा रहा है. विपक्ष ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे.

वहीं, गहलोत सरकार पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी हमला बोला था. इस दौरान दोषियों के खिलाफ आए फैसले से असहमत दिखाए दिए. इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार ने भी हाईकार्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया था.

यह भी पढ़ें...

बीतें 29 मार्च को हाईकोर्ट ने दोषी को किया था रिहा
2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुए मामले में 4 आरोपियों को दोषी माना था. इस केस में कुल 5 आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने एक को बरी कर दिया था. इन चारों पर UAPA के तहत कई धाराओं में दोषी पाया गया था. बुधवार 29 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है. बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किया.

जयपुर ब्लास्ट मामलाः आरोपियों को हाईकोर्ट ने किया बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा

    follow on google news
    follow on whatsapp