करौली: 5 वर्ष की नाबालिक से रेप के बाद हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजावीन कारावास की सजा

गोपाल लाल

Karauli: 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी कपिल जाट को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान 24 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्श कराए […]

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Karauli: 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी कपिल जाट को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान 24 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्श कराए गए. पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सदर हिण्डौन में 6 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में बताया थाना क्षेत्र के गांव में पीड़ित की मासूम नाबालिग बालिका उम्र 5 साल सुबह 9 बजे दुकान पर समान लेने गई थी. काफी देर तक जब बालिका समान लेकर वापिस नहीं आई तो उन्होंने बालिका की आस पास तलाश की. दोपहर बाद करीब 3:30 बजे बालिका का शव गांव के ही एक पुराने खंडरमुना हवेली में मिला. बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई. बालिका को हवेली की तरफ आरोपी कपिल को ले जाते हुए एक युवक ने देखा था. बालिका के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई गई थी.

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कपिल पुत्र नरेश जाट उम्र 16 साल को 7 मई को गिरफ्तार कर लिया. मामले में 6 जनवरी 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया. सुनवाई के दौरान 24 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शन कराए गए. आरोपी को आजाीवन कारावास और 2 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

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अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि दिनांक 6 मई 2021 का मामला है, जहां एक 5 वर्षीय नाबालिग को आरोपी अपने गांव के खंडरो में ले गया और वहां से उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद 6 मई 2021 को सदर हिंडौन पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 मई 2021 को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया. उसमें 6 जनवरी 2022 को बाल न्यायालय में चालान पेश किया गया. जिसको बालिक मानते हुए उसकी ट्रायल पोक्सो कोर्ट में स्थानांतरण की गई. जिसमें शीघ्र सुनवाई करते हुए 24 गांव आए और 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर न्यायालय ने उसको बलात्कार एवं हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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