Kota: पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगने पर कोचिंग छात्रों को फ्लैट देने वाले ओनर को नोटिस
जिस कमरे में छात्र ने फांसी का फंदा लगाया था उस कमरे में पंखे में कोई एंटी हैंगिंग डिवाइस नही थी.
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कोटा (kota coaching news) में अब यूं ही कमरा, फ्लैट कोचिंग स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा सकता है. इसके लिए गाडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है. कोटा में पुलिस ने एक मकान मालिक को नोटिस देने के साथ ही उसका फ्लैट भी सीज कर दिया है. वजह है पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस (anti hanging device in fan) का न होना. दरअसल ये मामला सुसाइड (sucide in kota) से जुड़ा हुआ है. सुवालका एंड सुवालका रेजीडेंसी में रहकर छात्र कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था. यूपी निवासी कोचिंग छात्र ने तीन दिन पहले बुधवार रात को पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था.
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामले में गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट को सीज कर फ्लैट मालिक को नोटिस जारी किया है. पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की.
जिस कमरे में छात्र ने फांसी का फंदा लगाया था उस कमरे में पंखे में कोई एंटी हैंगिंग डिवाइस नही थी. यूपी निवासी कोचिंग छात्र ने 3 दिन पहले फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी.
एंटी हैंगिंग डिवाइस होता तो बच सकती थी जान
कोचिंग छात्र उरूज 20 पुत्र साबिर खान निवासी कन्नौज उत्तर प्रदेश कोटा के डकनिया रोड स्थित सवालका मल्टी स्टोरी में फ्लैट किराए पर लेकर रह रहा था. उरूज ने पंखे से लटक कर फांसी लगाई. यदि एंटी हैंगिंग डिवाइस होती तो उसे बचाया जा सकता था.
एक छात्रा की बच गई थी जान
पिछले दिनों एक छात्रा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी. उसने जैसे ही पंखे से फंदा लगाया पंखा एंटी हैंगिंग डिवाइस के कारण नीचे आकर लटक गया. जवाहर नगर स्थित इस हॉस्टल के रूम में रह रही छात्रा ने वार्डन को बताया कि उसका पंखा नीचे लटक गया है. वार्डन ने छात्रा से कहा कि पंखा तो ऐसे नीचे नहीं लटकता है. आखिर बात क्या है. पूछताछ करने पर छात्रा ने स्वीकारा कि वो फंदा लगाकर सुसाइड कर रही थी. हॉस्टल संचालक ने स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी को सूचना दी. फिर छात्रा की काउंसलिंग की गई.
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क्या है एंटी हैंगिंग डिवाइस?
ये पंखे में लगता है. जैसे ही पंखे पर भार बढ़ता है तो उसकी स्प्रिंग खींचकर लटक जाती है. ऐसे में स्टूडेंट उसपर हैंग नहीं हो पाता है. अब जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट की गाइडलाइन में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना जरूरी है.