EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, कितना निकाल पाएंगे और कितना छोड़ना होगा? जानिए

न्यूज तक डेस्क

• 11:11 AM • 14 Oct 2026

EPFO के नए ढांचे के तहत पात्र कर्मचारी अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं. खाते में कम से कम 25% रकम बचानी होगी. बीमारी, पढ़ाई, शादी, घर खरीदने और बेरोजगारी के लिए अलग शर्तें हैं. निकासी से पहले पात्रता और नियमों की जांच करना जरूरी है.

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नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से हर महीने PF का पैसा कटता है. यह पैसा भविष्य के लिए जमा होता है. लेकिन जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकाला भी जा सकता है. बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने के लिए PF का पैसा काम आ सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत पात्र कर्मचारी अपने PF खाते में जमा रकम का 75% तक निकाल सकते हैं. बाकी 25% पैसा खाते में रखना होगा. हालांकि, कितना पैसा निकाल पाएंगे, यह आपकी जरूरत और नियमों पर निर्भर करेगा.
 

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PF खाते में ₹1 लाख हैं तो कितना पैसा मिलेगा?
अगर आपके PF खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं, तो 75% के हिसाब से 75,000 रुपये होते हैं. बाकी 25,000 रुपये खाते में बचेंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी 75,000 रुपये निकाल सकता है. पैसा निकालने के लिए तय शर्तें पूरी करनी होंगी. निकासी की रकम आपकी जरूरत और पात्रता के आधार पर तय होगी.
 

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PF के नियमों में क्या बदलाव हुआ?
पहले PF निकालने के लिए अलग-अलग नियम थे. इससे लोगों को शर्तें समझने में परेशानी हो सकती थी. अब निकासी के नियमों को तीन हिस्सों में बांटा गया है.
- जरूरी जरूरतें: बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी. 
- घर से जुड़ी जरूरतें: घर या प्लॉट खरीदना, मकान बनाना और होम लोन चुकाना.
- विशेष परिस्थितियां: तय नियमों के तहत दूसरी जरूरतों के लिए पैसा निकालना.

नए नियमों में न्यूनतम नौकरी की अवधि 12 महीने रखी गई है. PF में कर्मचारी और कंपनी, दोनों का पैसा जमा होता है. इस पर मिलने वाला ब्याज भी निकासी की गणना में शामिल होता है. यह नया ढांचा 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है.
 

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बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?
PF से पैसा निकालने की सीमा जरूरत के हिसाब से अलग है.
- बीमारी: एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 बार पैसा निकाल सकते हैं.
- पढ़ाई: पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 10 बार पैसा निकाल सकते हैं.
- शादी: पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार पैसा निकाल सकते हैं.
 

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घर खरीदने के लिए PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
PF का पैसा घर खरीदने या बनवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तय नियमों के तहत प्लॉट खरीदने और होम लोन चुकाने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं. घर की मरम्मत कराने के लिए भी PF से रकम निकालने का प्रावधान है. इसके लिए कम से कम 12 महीने की सदस्यता जरूरी है. घर से जुड़ी जरूरतों के लिए पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
 

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PF खाते में 25% पैसा क्यों छोड़ना होगा?
PF का पैसा बुढ़ापे में काम आता है. नौकरी के बाद इसी बचत से खर्च चलाने में मदद मिल सकती है. अगर आप बार-बार PF से पैसा निकालते हैं, तो भविष्य के लिए कम रकम बचेगी. इसलिए खाते में कम से कम 25% पैसा रखने का नियम है. खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रह सकता है. समय के साथ यह रकम बढ़ सकती है. इसलिए PF से पैसा निकालने से पहले अपनी जरूरत जरूर देखें.

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नौकरी छूटने पर कितना PF निकाल सकते हैं?
नौकरी छूटने पर भी PF से पैसा निकालने का प्रावधान है. दिए गए नियमों के मुताबिक, बेरोजगारी की स्थिति में सदस्य तुरंत अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है. बाकी 25% रकम 12 महीने की बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकती है. इस मामले में अलग नियम लागू होते हैं. कुछ दूसरी स्थितियों में भी PF की पूरी रकम निकाली जा सकती है. इनमें स्थायी विकलांगता, छंटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्थायी रूप से विदेश जाना शामिल है. हर मामले में नियमों के अनुसार पात्रता जरूरी है.

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PF से पैसा निकालने से पहले क्या ध्यान रखें?
PF से पैसा निकालने से जरूरत पूरी हो सकती है. लेकिन इससे भविष्य की बचत कम हो सकती है. खाते से निकाली गई रकम पर आगे ब्याज नहीं मिलेगा. इससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाली कुल रकम पर असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरत होने पर ही PF से पैसा निकालें. आवेदन करने से पहले नियम और पात्रता जांच लें. इसके लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जानकारी देख सकते हैं.

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