BPSC अध्यक्ष Manu Bhai Parmar की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

आशीष अभिनव

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है.

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BPSC Manu Parmar: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में BPSC के अध्यक्ष मनु भाई परमार की आपराधिक इतिहास और भ्रष्टाचार मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी अध्यक्ष  मनु भाई परमार  की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा, 'न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मनुभाई की आयोग प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर गौर किया.'

हालांकि, पीठ ने इस तथ्य की आलोचना की कि एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है, जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि याचिका में दावा किया गया कि परमार ने अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर नियुक्त होने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया क्योंकि वह बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति नहीं थे.

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याचिका में भ्रष्टाचार और जालसाजी का आरोप

याचिका में कहा गया था BPSC अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार और जालसाजी का आरोप है, इसलिए, उन्हें BPSC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि परमार संवैधानिक पद के लिए आवश्यक मूलभूत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.

 

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