Indore News: स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, राज्य सरकार से मांगा जवाब

indore news: मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्राओं को मोबाइल ढूंढने के लिए कपड़े उतारने का मामला सामने आया है. हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

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 हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को नोटिस
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Indore News:  इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के बाद गणपति चौराहा स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के में पढ़ने वाली छात्राओं के माता-पिता ने मल्हारगंज थाने पर एक शिकायती आवेदन दिया था. जिसमें उनके द्वारा स्कूल की एक शिक्षिका पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अनुचित तरीके से उनकी बच्चियों की चेकिंग स्कूल में की गई है. जिसमें एक बच्ची के पास से मोबाइल मिलने के बाद शिक्षिका के द्वारा यह चेकिंग की गई थी. जिसमें कई संगीन आरोप भी माता-पिता के द्वारा शिक्षिकाओं पर लगाए गए हैं.

वहीं इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि 2 अगस्त 2024 को स्कूल की शिक्षिका द्वारा मोबाइल फोन तलाशने के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतारकर जांच की गई, जिसकी जानकारी छात्राओं ने अपनी परिजनों को दी और उसके बाद मल्हारगंज थाने को शिकायत की.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

इसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि घटना के एक सप्ताह बाद भी पुलिस ने कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है. इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. परिजनों का आरोप था कि घटना के दूसरे दिन जब स्कूल में परिजनों ने हंगामा किया तो मल्हारगंज थाने की प्रधान आरक्षक प्रीति नाबालिग लड़कियों के बयान लेने पहुंची थी, लेकिन वो बयान लेने के लिए सादा ड्रेस के बजाय वर्दी पहनकर पहुंची थी, जो कि जुवेनाइल एक्ट का सीधे-सीधे उल्लंघन है. साथ ही प्रधान आरक्षक के साथ जो दो आईसी गए थे, उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखना था. 

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राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने सात दिन के भीतर अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है. इस घटना ने एक बार फिर शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है.

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