राजिंदर कौर को जमानत दे HC ने कहा- चारदीवारी में जातिसूचक टिप्पणी अपराध नहीं! पूरा केस जानिए
कोर्ट ने कहा कि, घटना बैंक्वेट हॉल में हुई थी जब केवल शिकायतकर्ता, याचिककर्ता और उसके परिवार के लोग मौजूद थे. ऐसे में यह मामला सार्वजनिक स्थान का नहीं है.
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SC/ST Act News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) ऐक्ट को लेकर एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने SC/ST एक्ट के आरोप वाले केस में एक महिला को जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि चारदीवारी में या प्राइवेट प्लेस पर किसी व्यक्ति के अपमान या धमकी को SC/ST ऐक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब तक अपमान की मंशा के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर कुछ नहीं किया जाता तब तक वह अपराध नहीं माना जाएगा. 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हाई कोर्ट के इस हालिया फैसले के लिए नजीर बना है. आइए आपको ये पूरा केस बताते हैं.