दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने 'सू मोटो' ले लिया बड़ा एक्शन, रिपोर्ट मंगाने के साथ लगा दिया जुर्माना 

अभिषेक

ADVERTISEMENT

newstak
social share
google news

Delhi Coaching Tragedy: पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राऊ IAS कोचिंग में हुए हादसे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना को 'आंखें खोलने वाली' बताया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, कोचिंग सेंटर 'डेथ रूम' बन गए है और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आपको बता दें कि, 27 जुलाई को बारिश से रोड पर एकत्रित हुआ पानी राव IAS के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में भर गया. करीब 5-10 मिनट में 7-8 फुट तक पानी भर गया जिसमें डूबने से तीन छात्रों को मौत हो गई. इस घटना के बाद से मानकों के हिसाब से व्यवस्था न करने को लेकर प्रतियोगी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

छात्रों की मौत को संज्ञान में लेते हुए SC ने कहा कि, 'कोचिंग सेंटर छात्रों के जीवन के साथ खेल रहे हैं और मौत का घर बन गए हैं.' इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता, कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दरअसल बात ये थी कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था जिसमें जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का अभाव था उन्हें बंद करना था लेकिन इन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. 

अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्या कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा. अदालत ने उल्लेख किया कि यदि कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन मोड में ले जाया जाना चाहिए. हालांकि, इसमें कहा गया कि फिलहाल ऐसा नहीं किया जा रहा है. 

कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि, हम इन कार्यवाहियों के दायरे का विस्तार करना उचित समझते हैं ताकि भारत सरकार और NCT दिल्ली को नोटिस जारी किया जा सके ताकि यह बताया जा सके कि अब तक कौन से सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो क्या है उनके अनुपालन के लिए प्रभावी तंत्र पेश किया गया?

यह भी पढ़ें...

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT