केजरीवाल की जमानत पर SC में सुनवाई आज, CBI ने कहा 'सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते दिल्ली CM'

Hearing on Arvind Kejriwal in SC: 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने AAP के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को ED के दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले और CBI के दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी थी. के. कविता को 27 अगस्त को शीर्ष अदालत से जमानत मिल गई और मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत मिल गई. अरविन्द केजरीवाल एकमात्र प्रमुख नेता हैं जो अब इस मामले में सलाखों के पीछे हैं. 

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Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal (File Photo)
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CM Arvind Kejriwal: दिल्ली की शराब नीति मामले में आरोपी CM अरविन्द केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. उससे पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली CM की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि, 'उन्हें शराब नीति मामले में उनके सह-अभियुक्तों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए. इसके साथ CBI ने यह भी कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो को इलाज मुहैया कराया जा सकता है.' CBI का यह जवाब तब ये है जब इसी मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसौदिया को पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई थी. इसी आधार पर CM केजरीवाल की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई है जिसका विरोध CBI ने किया है.