मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली जमानत, अदालत ने कहा- पैसे के लेनदेन की कड़ियां साफ
सिसोदिया ने जमानत के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट मे याचिका लगाई थी. हाई कोर्ट ने 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते, वह एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति हैं
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News Tak: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया हैं. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के इस कथित आबकारी घोटाले के आरोप पर कहा कि इसमें रुपए और धन के लेनदेन की कड़ियां साफ हैं. कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए विशेष अदालत को छह से आठ महीने का समय दिया है.