सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर दिखाई सख्ती, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी कल तक सबमिट करने को कहा

CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने की डेट 30 जून तक बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अब SBI को 12 मार्च यानी कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी ECI को साझा करनी होगी.

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Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट(SC) ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) को बड़ा झटका दे दिया है. SC की चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने की डेट 30 जून तक बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं SC ने SBI को 12 मार्च यानी कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी इलेक्शन कमिशन(ECI) को साझा करने का आदेश दे दिया है. वहीं ECI उस जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाईट पर घोषित करेगा.