सुप्रीम कोर्ट का आदेश SBI को देनी ही होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी, CJI ने तय की 21 मार्च की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है.
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Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) को झटका दे दिया है. इस मामले में आज हो रही सुनवाई में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट आदेश दिया कि, SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के 'अल्फा न्यूमेरिक नंबर' चुनाव आयोग से साझा करना अनिवार्य है. CJI ने जानकारी साझा करने की डेडलाइन तय करते हुए कहा कि, SBI को गुरुवार यानी 21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को देना होगा. फिर चुनाव आयोग SBI से विवरण प्राप्त होने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा. वहीं SBI की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि, SBI को सभी विवरण का खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं है.