Rajasthan Health Scheme: मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा का फायदा लेने वालों को आज ही करना होगा ये काम
Ayushman Health Insurance Scheme: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के तहत 30 अप्रैल तक पॉलिसी की वैधता वाले परिवारों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि आज है.
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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना (mukhyamantri ayushman arogya Insurance yojana) का फायदा ले रहे उन परिवारों को अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराना होगा जिनकी वैधता 30 अप्रैल तक ही थी. नवीनीकरण के बाद इन परिवारों को 1 मई 2024 से इस योजना का लाभ अंतिम वैधता तक मिलता रहेगा.
इसका नवीनीकरण कराने के लिए बीमित परिवार को ई-मित्र पर जाना होगा या खुद की SSO आईडी की मदद से इसका नवीनीकीण आसानी से किया जा सकता है.
ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरूआत की थी. जब 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी की सरकार आई तो भजनलाल शर्मा सीएम बने. उस वक्त लाभार्थियों में ये असमंजस था कि ये योजना चलेगी या बंद हो जाएगी. यदि बंद हो जाएगी तो नई योजना लॉन्च होगी या नहीं. इस सभी संशयों को दूर करते हुए भजनलाल सरकार ने बजट पेश कर इस योजना का नाम बदल दिया. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से नाम बदलकर इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना कर दिया गया. साथ ही इसका दायरा भी बढ़ दिया गया. यानी जो इस योजना से रजिस्टर्ड थे उन्हें अब बढ़े हुए दायरे का लाभ मिल रहा है.
स्वास्थ्य और दुर्घटना दोनों योजनाओं का नाम बदला
भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का भी नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया है. योजना में प्रावधान जस का तस है बस इसका दायारा बढ़ाया गया है. यानी इसमें 5 बिजली कंपनियों को भी जोड़ दिया गया. करंट लगने से भी इस योजना का लाभ मिलेगा. कृषि कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटना को भी इसमें जोड़ा गया है.
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दुर्घटना बीमा योजना के ये हैं प्रावधान
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख, एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु पर 10 लाख, हादसे में दोनों हाथ या दोनों पैरों के अलावा दोनों आंखों या एक हाथ, एक पैर या एक हाथ और एक आंख या एक पैर एक आंख क्षतिग्रस्त होने पर 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है. वहीं हादसे में एक हाथ, एक पैर, एक आंख खराब होने या अलग होने की दशा में डेढ़ लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है.
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