जानिए कितना महंगा हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कैंसिलेशन चार्ज
उदय गुप्ता
21 Jan 2026 (अपडेटेड: Jan 21 2026 2:01 PM)
Vande Bharat sleeper cancellation rule: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और दूसरी ट्रेनों में टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा कटता है? RAC, कन्फर्म,वेटिंग और TDR से जुड़े रेलवे नियम को यहां डिटेल में समझें.
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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है. भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है. इस ट्रेन की शुरुआत होने के पहले दिन ही सभी टिकट बुक हो चुके थे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपने टिकट बुक किया है और अचानक आपको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है तो कितना नुकसान होगा ? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में जितनी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उतना ही इसका कैंसिलेशन चार्ज भी ज्यादा है. यानी अगर आप की यात्रा कंफर्म है तभी आप इसमें टिकट बुक करें. अगर टिकट बुकिंग के बाद किसी कारण वश आपको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में आपको ज्यादा नुकसान होने वाला है.

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अगर आप ट्रेन के खुलने के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 25% की धनराशि की कटौती की जाएगी. वहीं अगर आप अपना टिकट ट्रेन के छूटने के समय से 8 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर कैंसिल करते हैं, तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 50% की कटौती होगी. यानी आधी धनराशि वापस होगी.
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अगर आप अपनी ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं तो किसी भी तरह का रिफंड आपको नहीं मिलेगा. कुल मिलाकर अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आप सोच समझ कर ही टिकट बुक कराइए नहीं तो टिकट कैंसिल करने पर आपको कैंसिलेशन चार्ज के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ सकती है.

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अब सवाल ये है कि बाकी ट्रेनों में टिकट कैंसिलेशन का नियम भी जान लीजिए. चूंकि चार्ट बनने के नियम में भी बदलाव हुआ है. अब चार्ट ट्रेन के प्रस्थान के समय से 8 घंटे पहले तैयार हो जाता है ताकि आपको समय रहते पता चल सके कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं.
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यदि आप टिकट कन्फर्म होने के बाद भी कैंसिल करते हैं तो...48 घंटे पहले कोई चार्ज नहीं कटता है. केवल फिक्स चार्ट कटता है. ट्रेन छूटने के 12 घंटे पहले से 48 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल करने पर 25 फीसदी की कटौती हुई है. ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले से 12 घंटे तक 50 फीसदी की कटौती की गई है. चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है.

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अब सवाल ये है कि टिकट पर कब फिक्स चार्ज के अलावा कोई पैसे नहीं कटते हैं? यदि टिकट आपका कन्फर्म नहीं है, या ट्रेन कैंसिल हो गई तो पूरा पैसा रिफंड होता है. यदि आपका टिकट RAC रह गया हो और आप आधी सीट पर जर्नी नहीं करना चाहते हैं तो ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं. यहां यात्रा नहीं करने का कारण बताना होगा.
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यदि आपने फैमिली के साथ टिकट बुक कराया है और कुछ लोगों का टिकट कन्फर्म हो गया और कुछ का या किसी एक का वेटिंग रह गया. आप उन्हें छोड़कर यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो चार्ट के बनने के बाद और ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करने पर आपको फिक्स्ड चार्ज काटकर पूरा रिफंड मिलेगा.

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अब सवाल ये है कि फिक्स्ड चार्ज कितना होता है? IRCTC के मुताबिक सेकेंड सिटिंग का 60 रुपए, स्लीपर 120 रुपए, एसी चेयर कार 180 रुपए और AC थ्री, टू और वन टियर का 180-240 रुपए कटता है. ध्यान रहे...टिकट बुक करते समय जो GST चार्ज कटता है वो टिकट कैंसिलेशन के समय वापस नहीं होता है. इसके अलावा आप जिस प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर रहे हैं यदि वो अमाउंट भी कटा है तो वो वापस नहीं होगा.
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