Avimukteshwaranand POCSO Case: बटुकों के यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट, मेडिकल रिपोर्ट में जबरन कुकर्म की हुई पुष्टि

Swami Awimukteshwaranand Controversy: बटुकों के यौन शोषण मामले में मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है. इधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी. जानें पूरे मामले की ताजा अपडेट.

Swami Avimukteshwaranand Controversy Update
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आशीष श्रीवास्तव

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Avimukteshwaranand sexual assault allegations: प्रयागराज कुंभ मेले में बटुकों के साथ अनाचार मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है. बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है. मेडिकल रिपोर्ट में जबरन यौनकृत्य की पुष्टि हो चुकी है. इधर मामले में आरोपी शंकराचार्य स्वमी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. 

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अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर मेडिकल रिपोर्ट का सनसनीखेज खुलासा है.  मेडिकल रिपोर्ट में बेहद गंभीर और हैरान करने वाली बातें हैं. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित बटुकों का जबरन यौन उत्पीड़न किया गया है. ये मेडिकल दस्तावेज इस केस की कड़ी में बेहद अहम साक्ष्य हैं, क्योंकि अब आरोप सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है. अब मेडिकल रिपोर्ट में भी अनाचार की पुष्टि हो रही है. मामले में अब पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है.

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दर्ज कराया मुकदमा 

इधर पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से  प्रयागराज कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है. प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में पोक्सो के section 22/ 23 के तहत अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया है कि उनके खिलाफ FIR झूठी सूचना, तथ्यों के आधार पर  दर्ज की गई है. FIR से पीड़ित नाबालिगों की पहचान उजागर हो गई है. कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर में भी दोनों पीड़ित शिष्यों के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे गए. पोक्सो एक्ट के नियम के तहत पीड़ितों के नाम पहचान उजागर करने वाला कोई भी तथ्य नहीं लिखा जा सकता है कानूनी दस्तावेजों में भी उनके नाम x/y के नाम से ही लिखे जाते हैं.  

कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी से मांगा जवाब 

इधर प्रयागराज के कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर पर कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी से जवाब मांगा है. जवाब दाखिल करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने वक्त मांगा है. अब मामले में 31 मार्च को सुनवाई होगी. 

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