महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए कब मिलेंगे? लाडो लक्ष्मी योजना पर सीएम नायब सैनी ने दिया जवाब
Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
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Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना, नए कलेक्टर रेट और कर्मचारियों की नौकरी सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी फैसलों की जानकारी दी. सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताया.
लाडो लक्ष्मी योजना कब होगी शुरू
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सीएम सैनी ने बताया कि जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी.
नए कलेक्टर रेट को मंजूरी
कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है, जो 3 अगस्त से लागू हो सकते हैं. इस फैसले से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी. सीएम ने कहा कि यह कदम राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को और मजबूत करेगा.
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रेत-बजरी के दाम कम होंगे
हरियाणा कैबिनेट ने रेत और बजरी के परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली. इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पास (ISTP) और हरियाणा माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों में संशोधन के बाद अब खनिजों के परिवहन पर प्रति मीट्रिक टन 80 रुपए शुल्क लगेगा, जो पहले 100 रुपये था. इस कटौती से रेत और बजरी के दाम कम होंगे, जिससे आम लोगों के लिए घर बनाना सस्ता और आसान होगा.
कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी. कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंजूरी दी. इसके तहत ग्रुप-बी, सी, और डी कर्मचारियों के लिए सजा और अपील की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है. विभागाध्यक्ष को सजा देने और अपील सुनने का अधिकार दिया गया है. इससे सरकारी विभागों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ मिलेगा.
पिछड़े वर्गों के लिए बढ़ा लोन कोटा
कैबिनेट ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को नेशनल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (NMDFC) से कर्ज लेने की गारंटी सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया. निगम 6% ब्याज दर पर लोन देता है और अब तक 15,111 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं.
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सुधार
हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी मिली है. नए नियमों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी. यह प्रणाली अब हाईटेक होगी, जिससे रिकॉर्ड रखने और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. पहले कागजी गड़बड़ियों की शिकायतें आम थीं, लेकिन अब यह प्रक्रिया और व्यवस्थित होगी.
पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता
कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता मिलेगा. यह कदम उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उठाया गया है.
22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट ने 22 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी दी है. सत्र की अवधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा. सीएम सैनी ने बताया कि बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 17 को मंजूरी मिली.