मानहानि केस पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर आरोप तय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया था केस

रवीशपाल सिंह

MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में भोपाल की MP MLA विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. मामले में बुधवार को भोपाल में हुई सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. उनके वकील कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. दरअसल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने […]

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MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में भोपाल की MP MLA विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. मामले में बुधवार को भोपाल में हुई सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. उनके वकील कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. दरअसल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. वीडी शर्मा ने कोर्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को आरोप लगाया था.

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं. उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है. वीडी शर्मा ने कहा था कि इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है. बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था. बता दें कि मामले में दिग्विजय सिंह जमानत ले चुके हैं.

वीडी शर्मा के वकील सचिन के वर्मा ने बताया…

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दिग्विजय सिंह पर मानहानि का आरोप तय हुआ है. चार्ज फ्रेम हुआ है जिसको उनके वकील ने डिनाय किया है अब ट्रायल चलेगा. आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 2 साल की सजा दिग्विजय सिंह को हो सकती है. 2 साल की सजा होने पर राज्यसभा सदस्यता रद्द हो सकती है. 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है.

करीब 7 साल पुराना है मामला
IPC की धारा 500 के तहत अदालत में आरोप तय हुआ है. दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर व्यापमं घोटाले को लेकर आरोप लगाया था. आरोपों के खिलाफ वीडी शर्मा MP MLA स्पेशल कोर्ट पहुंचे थे. फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं दिग्गी. बता दें कि IPC की धारा 500 में एक से 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.

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