MP News: उमंग सिंघार की इस बड़े मामले में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Umang Singhar News: कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

ADVERTISEMENT

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला
social share
google news

Umang Singhar News: कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उनसे 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. दरअसल, विधानसभा चुनाव मामले पर लगी जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका को इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ में ट्रांसफर किया गया था. इसमें गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर लगी याचिका पर आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक सिंघार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

विधानसभा चुनाव में लगी याचिका पर हाईकोर्ट जज ने कांग्रेस नेता उमंग सिंगार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश किया है. अधिवक्ता निमेष पाठक ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट निर्वाचन के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेढा ने इस चुनाव को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, जहां से याचिका इंदौर हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई थी.

चुनाव को प्रभावित करने वाले मामले में हो रही सुनवाई

इस याचिका में याचिका करता ने धनबल का प्रयोग का चुनाव को प्रभावित करने का हवाला दिया था. इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुआ, जिसमें इंदौर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को 4 हफ्ते में कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है. 4 हफ्ते बाद फिर से इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. इसके साथ ही कोर्ट में जमा हुई गंधवानी क्षेत्र की ईवीएम रिलीज करने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं. 

क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण शासन ने ईवीएम की कमी का हवाला देने की याचिका लगाई थी. शासन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईवीएम रिलीज करने के भी आदेश दिए हैं. 

यह भी पढ़ें...

बीजेपी विधायक अरुण भीमावत को नोटिस

अरुण भीमावत को भी मिला कोर्ट का नोटिस कोर्ट ने शाजापुर से बीजेपी विधायक अरुण भीमावत को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भीमावत महज 28 मतों से चुनाव जीते थे. याचिका में कहा कि मतगणना में 161 मत निरस्त करने में अनियमितता की गई है. प्रदेश में कुल 16 याचिका लगी हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है.

    follow on google news
    follow on whatsapp