Ali Khan Mahmudabad: प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, SIT करेगी बयान की जांच
Ali Khan Mahmudabad: सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम राहत दे दी है. इसके साथ ही हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा है. प्रोफेसर के बयान की जांच को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन का निर्देश दिया है.
ADVERTISEMENT

Ali Khan Mahmudabad: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को भी कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोफेसर के बयान की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभी ऐसी टिप्पणी क्यों की गई.
"माया और संकेत" जैसे शब्दों पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
कोर्ट ने प्रोफेसर की पोस्ट में प्रयुक्त शब्दों-'माया' और 'संकेत'-पर सवाल उठाते हुए इसे "डॉग-व्हिस्लिंग" बताया और कहा कि इससे दोहरे अर्थ निकलते हैं। इस कपिल सिब्बल का कहना था कि इसमें उनकी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी .
यह भी पढ़ें...
जमानत की शर्तें सख्त
कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रोफेसर देश नहीं छोड़ सकते और उन्हें पासपोर्ट सोनीपत की अदालत में जमा करना होगा. साथ ही किसी भी माध्यम से विवादित विषय पर कोई बयान, पोस्ट या लेख नहीं देंगे, विशेषकर हाल में हुए आतंकी हमले या "ऑपरेशन सिंदूर" से जुड़े विषयों पर. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर SIT को ज़रूरत महसूस हो, तो वह फिर से गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.
SIT करेंगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जाए. इस SIT की अगुवाई एक आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे, और इसमें एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा.
क्या था मामला?
आपको बता दें कि अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड डॉ. अली खान महमूदाबाद को दिल्ली में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. उन पर ये कार्रवाई उनके “ऑपरेशन सिंदूर” को लेकर उनकी एक टिप्पणी के बाद हुई थी. इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य की शिकायत और हरियाणा राज्य महिला आयोग के नोटिस के बाद उनको अरेस्ट किया गया था.
ये भी पढ़ें: Ali Khan Mahmudabad: प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, SIT करेगी बयान की जांच