सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत, HC के आदेश तक करना पड़ेगा दिल्ली CM को इंतजार

Delhi के सीएम Arvind Kejriwal को Supreme Court से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि बुधवार को सुनवाई की जाएगी. यानी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा उसके बाद इस मामले पर कोई भी फैसला सुनाया जाएगा.

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Supreme Court On CM Kejriwal Plea: दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई है लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम को मिली जमानत पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर स्टे लगाने पर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने मामले की सुनावई की. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट उनकी अर्जी पर इसलिए सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें फिर हमारे समक्ष आएं.