तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल को क्या सुविधाएं मिलेंगी? पूरी डिटेल यहां जानिए

News Tak Desk

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अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. सोमवार को उन्हें  कोर्ट के आदेश के बाद 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. केजरीवाल को जेल की 2 नंबर बैरक में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया. उनको 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है. जेल के नियमों के मुताबिक केजरीवाल 10 लोगों से मिल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए 6 लोगों के नाम दिए हैं. जरुरत पड़ने पर ये नाम बदले भी जा सकते हैं. INDIA TODAY की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल ने अपनी पत्नी, दोनों बच्चों,अपने पीए और दो दोस्तों के नाम दिए हैं.

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से उनके लिए कुछ मांगे की हैं, उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए तीन किताबों की मांग की है- रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई HOW PRIME MINISTER DECIDE. केजरीवाल ने अपनी बीमारी के मद्देनजर जेल में स्पेशल डाइट की मांग भी की है.

जेल में केजरीवाल को मिलेंगी ये सभी सुविधाएं

सीएम केजरीवाल जेल की 2 नंबर बैरक में रहेंगे. ये बैरक करीब 14 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ी है. इसमें एक सीमेंट का चबूतरा बनाया गया है, जिस पर बिछाने के लिए चादर और एक कंबल दिया गया है. उनके लिए एक टेलिविजन भी उपलब्ध कराया गया है. उनकी सेल की सुरक्षा के लिए हेड वॉर्डर पूरे समय तैनात रहेगा. 

कैसी बीती जेल में केजरीवाल की पहली रात

जेल अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी पहली रात इधर-उधर घूमते रहे और केवल कुछ ही देर सो पाए .इस दौरान वो कई बार पानी पीते रहे. केजरीवाल को जब कोठरी में लाया गया तब उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया. टेस्ट में उनका शुगर लेवल 50 से नीचे था और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दवाएं दी गईं. इंडिया टुडे टीवी को मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 6.40 बजे उन्हें नाश्ता दिया गया. केजरीवाल ने अपने सेल में एक घंटे से अधिक समय तक ध्यान लगाया और फिर योग किया. 

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21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ED की हिरास्त में भेज दिया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरास्त में रहने का फैसला सुनाया.

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