SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का क्यों हो रहा विरोध? समझिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला दिया. कोर्ट की संवैधानिक पीठ के छह जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी बना सकती है. सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी इस फैसले से असहमत थीं. SC के इस फैसला का दलित समुदाय की ओर से विरोध किया जा रहा है.

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Supreme Court on SC/ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला दिया. कोर्ट की संवैधानिक पीठ के छह जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी बना सकती है. सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी इस फैसले से असहमत थीं. कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है.