मिडिल क्लास हैं तो Budget 2026 की ये बड़ी बातें जरूर जान लें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
न्यूज तक डेस्क
01 Feb 2026 (अपडेटेड: Feb 1 2026 1:25 PM)
Union Budget 2026: बजट में सरकार ने टैक्स नियमों को आसान बनाते हुए मुआवजे के ब्याज पर टैक्स छूट, विदेश यात्रा और पढ़ाई के खर्च पर कम टीसीएस जैसी कई राहतें दी हैं.
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केंद्रीय बजट में इस बार सरकार ने आम लोगों को राहत देने और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर खास जोर दिया है. सड़क हादसे के मुआवजे पर टैक्स छूट से लेकर विदेश यात्रा और बच्चों की पढ़ाई के खर्च को कम करने तक कई ऐसे फैसले किए गए हैं जो सीधे मिडिल क्लास की जेब पर असर डालेंगे. साथ ही ITR से जुड़े नियमों में ढील देकर टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय और सहूलियत देने की कोशिश की गई है. हालांकि दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी बढ़ने से शराब, स्क्रैप और कुछ खनिज महंगे हो सकते हैं. विस्तार से समझते हैं बजट की 10 बड़ी बातें

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1. मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के ब्याज पर टैक्स से राहत- अगर किसी व्यक्ति का सड़क हादसा हो जाता है और कोर्ट या मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (MACT) की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाता है तो अक्सर उस रकम पर ब्याज भी मिलता है. पहले इस ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता था जिससे पीड़ित को पूरी रकम का फायदा नहीं मिल पाता था.
अब नए प्रस्ताव के अनुसार इस ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. मतलब जो पैसा व्यक्ति को उसके नुकसान की भरपाई के तौर पर मिल रहा है वह बिना किसी कटौती के सीधे उसके काम आएगा. यह फैसला खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो पहले से ही दुर्घटना के कारण आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे होते हैं.
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2. विदेशी टूर पैकेज पर कम होगा टीसीएस- अगर आप विदेश घूमने के लिए किसी ट्रैवल कंपनी से टूर पैकेज खरीदते हैं तो उस पर पहले सरकार की ओर से टीसीएस (Tax Collected at Source) लिया जाता था. यह दर कई मामलों में 5% से लेकर 20% तक होती थी जिससे ट्रैवल का कुल खर्च काफी बढ़ जाता था और लोगों को एक साथ ज्यादा पैसा देना पड़ता था. अब इस दर को घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई न्यूनतम खर्च यानी मिनिमम स्पेंड की लिमिट भी नहीं रखी गई है. यानी चाहे आप कम बजट का टूर लें या महंगा पैकेज, टैक्स कम ही देना होगा. इससे विदेश यात्रा पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती पड़ेगी और लोगों के लिए ट्रिप प्लान करना आसान हो जाएगा. साथ ही शुरुआत में ज्यादा पैसा फंसने की परेशानी भी कम होगी.

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ITR में गलती सुधारने के लिए ज्यादा समय- अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कोई गलती कर दी है तो उसे सुधारने की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. मामूली फीस देकर आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकेंगे, जिससे जल्दबाजी में गलती होने पर चिंता कम हो जाएगी.
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ITR फाइल करने की अलग-अलग डेडलाइन- ITR-1 और ITR-2 भरने वालों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी. लेकिन जिनका ऑडिट नहीं होता, जैसे कुछ कारोबारी या ट्रस्ट, उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय मिलेगा. इससे टैक्सपेयर्स को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और जल्दबाजी से बचाव होगा

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इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है वो चीजें महंगी होने वाली हैं. उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं.
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