पेटीएम पर RBI का बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विसेज, क्या होगा इसका असर?

अभिषेक गुप्ता

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Paytm Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्यवाई की है. RBI ने पेटीएम के नए ग्राहक को जोड़ने के साथ ही उसके बैंकिंग सर्विसेज पर रोक लगाने का एलान किया है. RBI के आज दिए गए बयान में ये बताया गया कि, पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि, पेटीएम ने लगातार बैंकिंग अनुपालन मानकों की अवहेलना की है, वहीं रिपोर्ट में यूजर के प्राइवेसी की निगरानी संबंधी चिंताएं भी सामने आई है. इसी को देखते हुए PPBL को निगरानी में रखा जाएगा और भविष्य में जरूरी एक्शन लिये जाएंगे.

आपको बता दें कि पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 23 मई, 2017 से चालू की थी.

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RBI के कार्यवाई के बाद क्या होगा असर

रिजर्व बैंक ने पेटीएम को 29 फरवरी की डेडलाइन दी है. इसके बाद बैंकिंग सर्विसेज जैसे- किसी भी माध्यम से पैसा ट्रांसफर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम(BBPOU), और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) जैसी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी. यानी आप पेटीएम से किसी भी बैंकिंग सर्विस जैसे- पैसे भेजना, निकलना, UPI करना और फास्टैग आदि का पेमेंट पेटीएम से नहीं कर पाएंगे.

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द या फिर किसी भी स्थिति में 29 फरवरी से पहले बंद कर दिया जाए.

अभी जो पैसे है उसका क्या?

RBI के प्रतिबंध के बाद भी वर्तमान में आपके पेटीएम अकाउंट में जो भी पैसे है उसका उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते है. पेटीएम के ग्राहक अपने बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने अकाउंट में बचे पैसों की निकासी या उपयोग उनके उपलब्ध राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते है. इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है. यानी आपके खाते में जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी डेट तक इस्तेमाल कर सकते हैं. RBI की यह पाबंदी नए सिरे से ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में पैसा ऐड करने पर लगी है.

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