Income Tax फाइल करने की तारीख बढ़ाई गई, जानें अब कितनी लगेगी लेट फीस
यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं. यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी.
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Last Date of ITR Filling: सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है. यह बदलाव उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है, जो तय समय सीमा में रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे. अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक ITR फाइल किया जा सकता है.
साथ ही, यदि पहले से दाखिल रिटर्न में कोई गलती है, तो टैक्सपेयर्स 15 जनवरी तक इसे रिवाइज कर सकते हैं. यह फैसला उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिन्हें रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में करेक्शन की जरूरत है.
लेट फीस और जुर्माना
ITR फाइलिंग में देरी करने वालों को जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा.
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- आय 5 लाख रुपए से कम: ₹1,000 लेट फीस
- आय 5 लाख रुपए से अधिक: ₹5,000 लेट फीस
इसमें ध्यान दें कि जितनी जल्दी फाइलिंग करेंगे, उतना बेहतर है, क्योंकि देरी करने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है.
ITR कैसे फाइल करें?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संभव है. ऑनलाइन प्रक्रिया सरल और समय बचाने वाली है.
ऑनलाइन फाइलिंग के स्टेप्स:
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं.
(https://www.incometax.gov.in)
2. पैन नंबर से लॉगिन करें.
3. अपनी इनकम के अनुसार ITR फॉर्म चुनें.
4. असेसमेंट ईयर AY2024-25 का चयन करें.
5. व्यक्तिगत डिटेल्स और टैक्स डिडक्शन जानकारी भरें.
6. विलंब शुल्क जोड़कर रिटर्न जमा करें.
7. आधार ओटीपी या अन्य विकल्पों से वेरिफाई करें.
ऑफलाइन फाइलिंग के लिए, निकटतम इनकम टैक्स ऑफिस जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं.
बिलेटेड ITR न भरने के नुकसान
यदि बिलेटेड ITR भी 15 जनवरी तक फाइल नहीं किया गया, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
- नुकसान का कैरी फॉरवर्ड लाभ नहीं: निर्धारित समय पर ITR दाखिल करने पर अपने वित्तीय घाटे को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर टैक्स कम किया जा सकता है. लेकिन देरी करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा.
- आयकर विभाग का नोटिस: आयकर विभाग आपकी आय का डाटा कई स्रोतों से प्राप्त करता है. ITR न भरने पर नोटिस मिल सकता है, जिससे बचना मुश्किल हो सकता है.
आखिरी तारीख का लाभ उठाएं
सरकार द्वारा दी गई यह अतिरिक्त समय सीमा टैक्सपेयर्स के लिए मौका है कि वे बिना अनावश्यक दंड के अपना रिटर्न फाइल कर सकें. यदि अब भी चूक की गई, तो न केवल टैक्स देनदारी बढ़ेगी, बल्कि कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं.
रिपोर्ट- बिजनस टुडे