12-18% GST स्लैब खत्म, 22 सितंबर से सस्ते होंगे 250 से ज्यादा सामान, सिर्फ 5% में मिलेंगी ये चीजें
GST Reform: दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की 56वीं बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए.
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GST Reform: दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की 56वीं बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. इस मीटिंग में सबसे अहम 12 और 28% GST स्लैब को हटाने पर फैसला लिया गया.
इसके अलावा आम आदमी को GST में छूट दी गई है. नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. इसस आम आदमी, छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने वाली है. आइए देखते हैं वो प्रोडेक्ट जिन पर पहले 12 या 18% प्रतिशत GST लगता था लेकिन अब वह 5% के स्लैब में आ गए.
किन वस्तुओं और सेवाओं पर 5% GST किया गया?
जीएसटी काउंसिल ने खाद्य पदार्थों, दवाइयों, कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर को 18% या 28% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है. इससे कई जरूरी सामान सस्ते होंगे, जिसका सीधा फायदा आम लोगों और व्यापारियों को मिलेगा. नीचे कुछ प्रमुख सामानों की सूची दी गई है:
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1. खाने-पीने और डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडेक्ट
- खानपान की चीजें: बटर, घी, कंडेंस्ड मिल्क, डेयरी स्प्रेड्स पर GST 12% से घटकर 5%.
- चीज और पनीर: प्री-पैकेज्ड चीज पर 12% से 5%, पनीर पर GST शून्य.
- सूखे मेवे और फल: बादाम, पिस्ता, खजूर, अंजीर, एवोकाडो जैसे सूखे मेवे और फल अब 12% के बजाय 5% GST स्लैब में.
- चॉकलेट्स और मिठाइयां: चॉकलेट्स, कोकोआ पाउडर, चीनी कन्फेक्शनरी पर GST 18% से घटकर 5%.
- स्नैक्स और अनाज: कॉर्न फ्लेक्स, पास्ता, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पर 12% या 18% से घटकर 5%.
- पारंपरिक खाद्य पदार्थ: पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी पर GST शून्य.
- पेय पदार्थ: प्लांट-बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क, फ्रूट जूस ड्रिंक्स पर 12% या 18% से 5%.
- पानी: 20 लीटर की पैकेज्ड पानी की बोतल पर GST 12% से 5%.
2. दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स
- कैंसर दवाएं: 33 जीवन रक्षक दवाओं पर GST पूरी तरह हटाया गया. इनमें पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, एवोलोकुमाब जैसी दवाएं शामिल हैं.
- मेडिकल उपकरण: मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और चश्मों पर GST अब 5%.
3. कृषि और संबंधित उत्पाद
- ट्रैक्टर और टायर: ट्रैक्टर (1800 सीसी से कम) और ट्रैक्टर टायर पर GST 12% और 18% से घटकर 5%.
- कृषि मशीनरी: सिंचाई मशीनों और अन्य कृषि उपकरणों पर GST 12% से 5%.
4. हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद
- हस्तनिर्मित सामान: हस्तनिर्मित शॉल, कॉटन-जूट के हैंडबैग्स, लकड़ी-पत्थर की मूर्तियां, सिरेमिक टेबलवेयर पर GST 12% से 5%.
- सजावटी सामान: हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी के फ्रेम, ग्लास स्टैच्यू पर 12% से 5%.
5. रोजमर्रा की जरूरी चीजें
- पर्सनल केयर: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, टॉयलेट सोप पर GST 18% से 5%.
- घरेलू सामान: सिलाई मशीन, रबर बैंड्स, फीडिंग बॉटल्स, सर्जिकल रबर ग्लव्स पर 12% से 5%.
- अन्य: कॉर्क उत्पाद, बांस फ्लोरिंग, कागज के कार्टन, माचिस, रबर थ्रेड पर GST 12% से 5%.
किन वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह हटा? (जीरो GST)
- डेयरी प्रोडक्ट्स: अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पैकेज्ड पनीर/छेना
- अनाज और ब्रेड आइटम्स: पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी, चपाती
- स्टेशनरी: पेंसिल, चॉक, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, हाथ से बना कागज, नक्शे और एटलस
- दवाइयां: दुर्लभ और गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां जैसे Onasemnogene, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam आदि