शादी, तलाक, फिर साथ-साथ... चुनावी हलफनामे में बर्खास्त IAS पूजा के पिता का मैरिटल स्टेटस चर्चा में
Maharashtra Election News: पिता के चुनावी हलफनामे से चर्चा में दिलीप खेडकर की बेटी बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. केंद्र सरकार ने पूजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने पूजा को UPSC परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त कर दिया है.
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Maharashtra Election News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अहमदनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दिलीप खेडकर ने अपने नामांकन में खुलासा किया कि वे अब तलाकशुदा हैं. यह जानकारी उनके 2024 लोकसभा चुनाव हलफनामे से अलग है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में मनोरमा खेडकर के बारे में बताया था.
साल 2019 में दिलीप खेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने मनोरमा खेडकर को अपनी पत्नी बताया था और अपने संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों की जानकारी भी साझा की थी. उन्होंने अपने परिवार को "अविभाजित हिंदू परिवार" भी घोषित किया था. अब उनके हलफनामे में नई जानकारी सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं. उनके हलफनामे की चर्चा है.
तलाक की कहानी India Today को मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि दिलीप और मनोरमा ने 2009 में पुणे के पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी, जो 25 जून, 2010 को फाइनल हो गया. तलाक के बाद भी दोनों एक साथ पुणे के बानेर स्थित बंगले में रहते थे, जो मनोरमा खेडकर के नाम पर है.
पूजा खेडकर भी आ गई चर्चा में
पिता के चुनावी हलफनामे से चर्चा में दिलीप खेडकर की बेटी बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. केंद्र सरकार ने पूजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने पूजा को UPSC परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त कर दिया है, जिसके चलते उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से हटाया गया.
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पूजा ने 2020-21 में ओबीसी कोटे के तहत 'पूजा दिलीपराव खेडकर' नाम से परीक्षा दी थी. इसके बाद, 2021-22 में उन्होंने अपने सभी अटेम्प्ट पूरे किए और फिर से ओबीसी और PWBD (दिव्यांग व्यक्ति) कोटे के तहत परीक्षा में शामिल हुईं. इस बार उन्होंने अपना नाम 'पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर' दर्ज कराया और ऑल इंडिया स्तर पर 821वीं रैंक हासिल की थी. UPSC ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और भविष्य की परीक्षाओं से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया.
पूजा के पिता का पेचीदा हो गया मामला
पूजा के खिलाफ सरकारी कार्रवाई पूजा के दावों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने IAS (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत कार्रवाई की, जिसमें पूजा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया. दिलीप खेडकर का तलाकशुदा होने का खुलासा उनके और उनके परिवार के बारे में नई जानकारी लाता है, जिससे यह चुनावी मामला अब और भी पेचीदा हो गया है.