राजस्थान में SP, IG की पावर कट, तुरंत नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड, लेना होगी DGP की परमिशन
Rajasthan Police News: राजस्थान में अब जिला एसपी, डीआईजी और आईजी किसी भी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को बिना अनुमति के सस्पेंड नहीं कर पाएंगे. अब सस्पेंड करने के लिए उन्हें डीजीपी से परमिशन लेनी होगी.
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Rajasthan Police News: राजस्थान में अब जिला एसपी, डीआईजी और आईजी किसी भी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को बिना अनुमति के सस्पेंड नहीं कर पाएंगे. अब सस्पेंड करने के लिए उन्हें डीजीपी से परमिशन लेनी होगी. गुरुवार शाम को राजस्थान पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्कल रंजन साहू ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं.
डीजीपी ने जारी किए आदेश
DGP उत्कल रंजन साहू द्वारा जारी किए आदेश में लिखा, " देखने में आया है कि पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को जिला पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस रेंज, पुलिस उपायुक्तगण व पुलिस आयुक्तगण द्वारा निलंबित करते समय सावधानी नहीं बरती जा रही है. इससे कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है निलंबन कार्यवाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता एवं अन्य कार्मिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है."

सोच-समझकर किया जाना चाहिए निलंबन
आदेश में लिखा गया कि " निबंलन करने का फैसला सोच-समझकर एवं एक निश्चित कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाना चाहिए. किसी भी कार्मिक को निलंबन करने से पूर्व कार्मिक पर लगाए गए आक्षेपों के संबंध में आश्वस्त होना आवश्यक है कि जो आक्षेप आरोपित किए गए हैं, वो विधि के विपरीत किए गए कार्यों के लिए किए गए हैं या दुराशयपूर्व किए गए कार्य के संबंध में किए गए हैं."
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पहले लिखित अनुमति ली जाए
DGP ने उच्च अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा, "एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर द्वारा निलंबित करते समय सावधानी व सतर्कता बरतते हुए इस कार्यवाही को उपयोग में लाया जाए. निलंबन की कार्यकवाही बेहद कठोर परिस्थितियों में की जानी चाहिए. पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने समय अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ली जाए."