राजस्थान में SI भर्ती के रद्द होने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटा
राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल भर्ती रद्द नहीं होगी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी.
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राजस्थान में बड़ी खबर आई है. SI भर्ती 2021 के रद्द होने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है. कोर्ट के मुताबिक नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों की फिल्ड पोस्टिंग पर रोक बरकरार रहेगी.
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था. इसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था. जो अभ्यर्थी भर्ती होकर ट्रेनिंग कर चुके थे उनके पांवों तले जमीन खिसक गई. राजस्थान Tak ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया. इधर भर्ती हो चुके युवाओं ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 सितंबर को सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है.
चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने पैरवी की. अपील में कहा गया कि एकलपीठ का फैसला गलत है, क्योंकि सरकार खुद भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी. चयनित उम्मीदवारों का पक्ष यह भी रहा कि एसओजी पहले से ही पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई कर रही थी. ऐसे में सही और गलत अभ्यर्थियों की पहचान कर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना संभव है. पूरे चयन को रद्द करना कानून सम्मत नहीं है.
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वीडियो में देखें SI भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों का दर्द