कौन है डिंपल यादव के कपड़ों पर विवादित बयान देने वाला मौलाना साजिद रशीदी, किन धाराओं में हुआ केस, क्या हो सकती है सजा
मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. उनके खिलाफ लखनऊ में कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसमें महिलाओं के अपमान और आईटी एक्ट शामिल हैं.
ADVERTISEMENT

हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीबी डिबेट में सपा की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे दिया था. जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. पहले तो उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की हुई. अब लखनऊ में मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है.
इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि कौन हैं ये मौलाना साजिद रशीदी और इस तरह के बयान पर उन्हें क्या सजा हो सकती है?
कौन हैं मौलाना साजिद रशीदी?
मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अक्सर अलग-अलग टीवी चैनल्स के डिबेट्स में नजर आते रहे हैं. मौलान साजिद को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाना जाता हैं. लेकिन कई बार उनके बयान विवाद का कारण भी बन जाते हैं.
यह भी पढ़ें...
ये पहली बार नहीं है जब उनके किसी बयान ने लोगों का ध्यान खींचा हो. इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे कमेंट किए हैं जिनकी तीखी आलोचना हो चुकी है.
डिंपल यादव पर मौलाना ने क्या कहा
हाल ही में एक मस्जिद में सपा की एक बैठक हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इकरा हसन सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे. इसी मुद्दे पर एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने बैठक की एक तस्वीर को लेकर डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी कर दी.
उन्होंने डिंपल की इकरा से तुलना करते हुए कहा कि एक महिला (इकरा हसन) सर ढककर बैठी हैं, जबकि दूसरी (डिंपल यादव) ने ऐसा नहीं किया. इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया. बस यही बात लोगों को नागवार गुजरी और बवाल खड़ा हो गया.
कहां और कैसे हुआ केस दर्ज?
डिंपल यादव के पहनावे को लेकर दिए गए विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा, जिसके बाद लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया. शिकायत सपा के नेता प्रवेश यादव की तरफ से की गई थी. केस संख्या 290/25 के तहत FIR दर्ज की गई है.
किन धाराओं में हुआ केस?
मौलाना साजिद रशीदी पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कुछ इस तरह हैं:
- BNS धारा 79: किसी महिला का अपमान करना, जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना का प्रावधान है.
- BNS धारा 196: जाति या धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना प्रावधान है.
- BNS धारा 197: धार्मिक भावनाएं भड़काना. इसके तहत 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है.
- BNS धारा 299: आपराधिक धमकी देना, इसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना का प्रावधान है.
- BNS धारा 352: किसी सरकारी कर्मचारी को बल प्रयोग कर काम से रोकना. 3 साल तक की सजा या जुर्माना.
- BNS धारा 353: हमला करने या धमकाने पर 3 महीने तक की सजा या ₹1000 तक जुर्माना.
- आईटी एक्ट की धारा 67: इंटरनेट पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री फैलाना, पहली बार में 3 साल तक की सजा या ₹5 लाख जुर्माना.
कितनी हो सकती है सजा?
अगर इसमें में जांच के बाद आरोप साबित हो जाते हैं, तो मौलाना को कई साल की सजा या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि इस धाराओं में कुछ धाराएं जमानती हैं, लेकिन कुछ गैर-जमानती भी हैं जो कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.
पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान
मौलाना रशीदी इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं. इससे पहले उन्होंने शिवाजी महाराज की उपलब्धियों को कमतर आंकते हुए बयान दिया था, जिसे लेकर भी उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों को लेकर भी उन्होंने कई नेताओं पर सवाल उठाए थे. इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार यह तक कह दिया था कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी.
क्या होगा आगे?
इस पूरामामले की जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस ने मौलाना के डिबेट का वीडियो क्लिप भी कब्जे में ले लिया है. अब देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया में आगे क्या कार्रवाई होती है और मौलाना को अपने बयान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है.
ये भी पढ़ें: 'बेड पर थी..तभी वो आया', बलरामपुर में महिला के साथ ICU में रेप, पुलिस ने घटना पर क्या बताया?