UP वाले अपने घर में कितनी रख सकते हैं शराब, दूसरे राज्यों का liquor रखना वैध या अवैध?

मयंक गौड़

• 08:20 PM • 07 Jan 2026

UP News: यूपी में घर में तय सीमा से ज्यादा शराब रखना कानूनी पचड़े में डाल सकता है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ED की रेड के दौरान हरजीत सिंह के फ्लैट से 46 बोतल विदेशी शराब मिलने के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई सामने आई.

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How much liquor can people in Uttar Pradesh keep at home? Is it legal or illegal to possess liquor from other states?

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आप सोच रहे हैं अचानक ये सवाल क्यों या अचानक इस बात की चर्चा क्यों होने लगी. दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट हरजीत सिंह के पास 46 बोतल विदेशी शराब और 1 कैन बीयर बरामद हुई है. ये तय लिममिट से ज्यादा है. ये बात हरजीत सिंह को पता नहीं थी.  इंदिरापुरम की ऑरेंज काउंटी सोसायटी में रहने वाले हरजीत के घर पिछले दिनों ED ने रेड की. ये रेड उनपर फेमा जांच के सिलसिले में की गई. इसी जांच के दौरान उनके यहां महंगी शराब की कई बोतले मिलीं. अब मामले में आबकारी विभाग की एंट्री हो गई. 

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सूचना मिलते ही गाजियाबाद आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां से उन्होंने 46 बोतल विदेशी शराब और 1 कैन बीयर बरामद की. इसकी कुल मात्रा 45.75 लीटर है. जब अखिलेश कुमार से न्यूज तक ने पूछा गया कि UP में अपने घर में कितनी शराब रखना गैरकानूनी नहीं है तो उन्होंने जवाब दिया. 

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गाजियाबाद आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार के मुताबिक अपने घर में आप अधिकतम 4.5 लीटर शराब रख सकते हैं. इसमें विस्की, ब्रांडी, रम, वाइट रम, जिन, टकीला, वोडका शामिल है. इंपोर्टेड शराब की बात करें तो ये 4.5 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते. यानी भारतीय और इंपोर्टेड शराब मिलाकर आप 9 लीटर तक घर में रखा जा सकता है. इसके अलावा अधिकतम 6 लीटर बीयर रख सकते हैं. 

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कई बार लोग दिल्ली या हरियाणा से सस्ती शराब या बीयर लेकर आते हैं. अब सवाल ये है कि दूसरे राज्य में खरीदी गई शराब या बीयर की कितनी मात्रा घर में रख सकते हैं. अखिलेश कुमार ने बताया कि दूसरे राज्य की शराब को यूपी में लाकर रखना भी कानून अपराध है. आप यूपी में बिकने वाली शराब ही इस राज्य में रख सकते हैं. 

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अब सवाल ये है कि दूसरे राज्य में शराब खरीदकर पीना जुर्म है? अखिलेश कुमार बताते हैं कि जिस राज्य में आप हैं वहीं का शराब या बीयर पीते हैं कोई दिक्कत नहीं है. मसलन आप हरियाणा गए हैं. वहां की शराब खरीदकर पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर वहां से खरीदकर आप यूपी अपने घर लाते हैं और रखते हैं तो ये कानून अपराध है. 

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अब सवाल ये है कि कितना शराब पीना हेल्थ के लिए ठीक है. गेस्टो एक्सपर्ट्स की मानें तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. इसलिए इससे दूरी बनाकर रखें तो हेल्दी भी रहेंगे और पेंच में फंसने से भी बचेंगे. यदि आप रखना और सेवन ही करना चाहते हैं तो यूपी में घर में शराब रखने के ये नियम जरूर फॉलो करें आबकारी विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे.

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