पुरानी कार बेचने पर भी देनी होगी 18 फीसदी GST? इस फुल डिटेल से खत्म करिए ये गफलत

सरकार ने साफ किया है कि ये जीएसटी किसी इंडिविजुअल (कार इस्तेमाल करने वाले कार ओनर) को नहीं देनी होगी. यानी ये जीएसटी किसी कंपनी में इस्तेमाल होने के लिए खरीदी गई कारों पर लगेगी. चाहे वो कंपनी यूज्ड कारों का व्यापार ही क्यों न करती हो.  

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तस्वीर: न्यूज तक.
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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कार पर जीएसटी को लेकर गफलत इतनी बढ़ी कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

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अब सभी प्रकार की पुरानी कारों पर एक समान जीएसटी लागू की गई है.

वित्त मंत्रालय के एक फैसले के बाद लोग परेशान हैं. परेशानी इस बात की है कि पुरानी कार बेचने पर भी सरकार को 18 फीसदी की GST देनी पड़ेगी. यानी आपने पुरानी कार 2 लाख में बेची तो 36,000 रुपए सरकार के खाते में चली जाएगी? फिर तो आपको इस कार पर 1 लाख 64 हजार ही मिले. पर ऐसा है नहीं. राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं बैठक में हुए इस फैसले ने लोगों को गफलत में डाल दिया. गफलत बढ़ा तो वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बताया. हम इसे बेहद सरल अंदाज में आपको बता रहे हैं.