NPS छोड़कर UPS अपनाने में जोश नहीं दिखा रहे कर्मचारियों को नया टैक्स ऑफर
NPS से UPS में जाने पर अब मिलेंगे वही टैक्स बेनिफिट्स! सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा दिया, आखिरी तारीख 30 सितंबर तय.
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सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के बाद एनपीसी शुरू किया था. ये बात 20-21 साल पुरानी हो गई. एनपीएस में एनरॉल हुआ एक बैच रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाला है. एनपीएस से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं थे इसलिए सरकार एक अप्रैल से यूनिफायड पेंशन स्कीम लेकर आई, लेकिन यूपीएस में स्विच करने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जोश इतना ठंडा है कि सरकार को झटका लग रहा है. आए दिन सरकार यूपीएस को आकर्षक बना रही है.
एनपीएस वालों को सरकार ने टैक्स में नया रिलीफ दिया है. ऑफर ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाने वालों वैसे ही टैक्स बेनेफिट मिलेंगे, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में मिल रहे हैं. इससे एनपीएस और यूपीएस का फर्क खत्म हो जाएगा. यूपीएस में जाने वालों को भी एनपीएस वालों की तरह टैक्स बेनेफिट मिलेंगे. 23 लाख कर्मचारियों को टैक्स बेनेफिट का रास्ता खुला है.
ऐसे ले सकते हैं कर का लाभ
ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकारी कर्मचारी सेक्शन 80CCD(1), सेक्शन 80CCD(1B), और सेक्शन 80CCD(2) के तहत टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. नए टैक्स रिजीम में केवल सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. सेक्शन 80CCD (2) में बेसिक सैलरी + DA का 14% तक टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है.
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रिटायरमेंट पर मिलने वाला रकम 60 फीसदी तक टैक्स फ्री
दूसरा फायदा ये है कि रिटायरमेंट पर जो भी रकम मिलेगा उसका 60 परसेंट टैक्स फ्री होगा. बाकी 40 परसेंट से सालाना पेंशन बनेगी. पेंशन पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. जरूरत पड़ने पर 40 परसेंट में से 25 परसेंट शादी, इलाज, पढ़ाई के लिए निकालने पर भी टैक्स नहीं लगेगा
NPS से UPS में जाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एनपीएस या यूपीएस के दो विकल्प हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते. अगर एनपीएस से यूपीएस में जाना है तो आपको 30 सितंबर तक अपने ऑफिस को लिखकर बताना होगा. एक बार यूपीएस में चले गए तो लौटकर एनपीएस में नहीं आ सकते. यूपीएस में जाना या नहीं जाना ही आखिरी विकल्प है.
NPS में सैलरी का हिस्सा शेयर बाजार में लगाया जाता है. उससे होने वाले रिटर्न से पेंशन बनेगी लेकिन कितनी बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं. UPS में आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी. शर्त ये है कि फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस होनी चाहिए. कम से कम 10 साल सर्विस की तो कम से कम 10 हजार पेंशन मिलेगी. पेंशनर की मौत होने पर नॉमिनी को 60 परसेंट पेंशन मिलेगी. पेंशन के साथ डीए भी देने का प्रॉविजन हो चुका है. ग्रेचुएटी और वन टाइम पेमेंट का भी ऑफर जोड़ा जा चुका है.
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