EPFO ने बदले EPS नियम: अब महज 1 महीने की नौकरी के बाद भी मिलेगा पेंशन अंशदान, कर्मचारियों को बड़ी राहत

EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियम बदल दिए हैं. अब 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ने वालों को भी पेंशन अंशदान मिलेगा. जानें नया नियम किन कर्मचारियों को राहत देगा और कैसे मिलेगा लाभ.

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तस्वीर: न्यूज तक.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर कोई कर्मचारी छह महीने से पहले भी नौकरी छोड़ता है, तो भी उसका पेंशन अंशदान जब्त नहीं होगा. नई व्यवस्था के तहत, कम से कम एक महीने तक EPFO से जुड़े रहने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी छोड़ने पर EPS अंशदान निकालाने का अधिकार है.