EPFO ने बदले EPS नियम: अब महज 1 महीने की नौकरी के बाद भी मिलेगा पेंशन अंशदान, कर्मचारियों को बड़ी राहत

बृजेश उपाध्याय

EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियम बदल दिए हैं. अब 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ने वालों को भी पेंशन अंशदान मिलेगा. जानें नया नियम किन कर्मचारियों को राहत देगा और कैसे मिलेगा लाभ.

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तस्वीर: न्यूज तक.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर कोई कर्मचारी छह महीने से पहले भी नौकरी छोड़ता है, तो भी उसका पेंशन अंशदान जब्त नहीं होगा. नई व्यवस्था के तहत, कम से कम एक महीने तक EPFO से जुड़े रहने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी छोड़ने पर EPS अंशदान निकालाने का अधिकार है.  

पहले क्या था नियम?

इससे पहले तक EPS में छह महीने से कम की सेवा को "शून्य पूर्ण वर्ष" माना जाता था. यानी ऐसे कर्मचारी जो 5 महीने की नौकरी के बाद इस्तीफा दे देते थे उनका EPF कंट्रीब्यूशन के दौरान लिया गया पेंशन अंशदान खत्म मान लिया जाता है. वो कर्मचारी बस अपना और कंपनी द्वारा उसके खाते में जमा किया गया PF निकाल पाता था.  

नया नियम क्या है? 

EPFO के एक सर्कुलर के मुताबिक अप्रैल-मई 2024 के दौरान स्पष्ट किया गया कि एक महीने की सेवा पूरी करने वाले सदस्य भी EPS अंशदान को खाते से निकालने के पात्र हैं. इसका मतलब है कि अब नौकरी जल्दी छोड़ने वालों को भी पेंशन फंड का फायदा मिलेगा. उनका पैसा डूबेगा नहीं. 

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किन सेक्टर्स को होगा फायदा? 

यह बदलाव खासकर उन क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आया है, जहां कर्मचारी बार-बार नौकरी बदलते हैं या कम अवधि तक काम करते हैं. जैसे- रिटेल, बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, अनुबंध आधारित स्टाफिंग जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले युवाओं और ट्रेनिज को जो जाए दिन नौकरी छोड़ देते हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा. 

इसे ऐसे समझिए 

रौनक एक निजी कंपनी में काम करने गए. नौकरी लगी और कंपनी ने उनका पीएफ खाता जेनरेट कर दिया. सैलरी से PF का कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया. इसमें रौनक की सैलरी से 3600 रुपए कट रहा है. उनकी कंपनी या नियोक्ता की तरफ से 2350 PF में और 1250 रुपए पेंशन (EPS) में जमा हो रहा है. अब रौनक ने 5 महीने नौकरी की. उन्हें काम समझ में नहीं आया तो इस्तीफा दे दिया. 

पहले के नियम के तहत तो रौनक ने 6 महीने से कम काम किया है. ऐसे में 5 महीने में उनका और कंपनी की तरफ से जमा किया गया PF (29750 रुपए) और इसमें मिलने वाला सालाना ब्याज (8.1%) मिलेगा. पेंशन में कंट्रीब्यूशन 6250 रुपए है जो लैप्स हो जाएगा. वहीं बदले हुए नियम के तहत अब ये पैसे भी रौनक को मिलेंगे. यदि रौनक ने एक महीने के भीतर यानी 15 दिन में ही रिजाइन दे दिया तो ये पैसे लैप्स हो जाएंगे. ये मिलेंगे नहीं. 

नए नियम के बावजूद EPS का पैसा नहीं  मिले तो क्या करें?

  • अगर आपने छह महीने से कम सेवा के बाद इस्तीफा दिया है, तो अपनी PF पासबुक देखें.
  • अगर EPS अंशदान क्रेडिट नहीं दिख रहा है, तो EPFO में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 
  • फॉर्म 10C भरकर EPS राशि का दावा किया जा सकता है. 
  • पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सबूत के तौर पर सेव करना फायदेमंद रहेगा. 

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