भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है यहां किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता: भूपेश बघेल

रघुनंदन पंडा

Modi Surname Defamation Case- मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर छत्तीसगढ़…

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Modi Surname Defamation Case- मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)  के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने खुशी जाहिर की है. शुक्रवार को दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित भेंट-मुलाकात युवाओं के संग कार्यक्रम में बघेल ने कहा कि न्याय की जीत हुई. उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं. बता दें कि राहुल गांघी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात अदालत के फैसले पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है.

सीएम बघेल ने कहा, “न्याय की जीत हुई है. सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है. राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट से जो आज राहत मिली है इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है. यहां किसी की आवाज को दबाया नही जा सकता.”

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

शीर्ष अदालत का कहना है कि जब तक इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी. राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट और अहमदाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन वहां से उनको राहत नहीं मिल सकी थी.

संसद सदस्यता बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल है. वे संसद जा सकते हैं. शीर्ष अदालत का कहना था कि राहुल गांधी के मामले में पूरी सुनवाई के बाद जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक गुजरात की कोर्ट का फैसला अमल में नहीं आएगा.

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