Betul Lok Sabha Election: बैतूल में आज हो रही वोटिंग, इन 4 मतदान केंद्रों पर शुरू हुआ दोबारा मतदान

राजेश भाटिया

MP Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण सम्पन्न हो चुका है, लेकिन आज बैतूल के चार मतदान केंद्रों पर आज मतदान किया जा रहा है. बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केद्रों पर रीपोलिंग हो रही है.

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Betul Lok Sabha Seat: लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण सम्पन्न हो चुका है, लेकिन बैतूल के चार मतदान केंद्रों पर आज मतदान किया जा रहा है. बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केद्रों पर रीपोलिंग हो रही है. दरअसल, चुनाव करवाकर लौट रही बस में आग लगने के कारण इन मतदान केंद्रों की अलग-अलग मतदान सामग्री जल गई थी, जिसकी वजह से दोबारा मतदान किया जा रहा है. 

72 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है,जब बैतूल लोकसभा सीट पर दोबारा मतदान किया जा रहा है. बैतूल लोकसभा क्षेत्र के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 275-राजापुर, मतदान केंद्र क्रमांक  276 डूडर रैयत, मतदान केंद्र क्रमांक 279-कुंदा रैयत और मतदान केंद्र क्रमांक 280-चिखलीमाल पर दोबारा वोटिंग की जा रही है. 

ऐसे हो रहा मतदान

वोटिंग के बाद मतदान कर्मियों द्वारा वोटर्स की उंगली पर सियाही लगाई जाती है,बैतूल के इन मतदान केंद्रों पर 7 मई की वोटिंग के दौरान तर्जनी उंगली पर सियाही लगाई गई थी, वहीं आज मध्य की ऊंगली पर सियाही लगाई जा रही है. दोबारा वोटिंग की वजह से मतदान कर्मियों को कोई कन्फ्यूजन न हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है. 

हादसे का शिकार हुई थी मतदान कर्मियों से भरी बस

गौरतलब है कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को तीसरे फेज के चुनाव के तहत मतदान किया गया था, लेकिन मतदान कर्मियों से भरी बस में लौटते वक्त आग लग गई थी. इस बस में ईवीएम और वीवीपैट समेत मतदान सामग्री रखी थी, जो जलकर खाक हो गई थी. पोलिंग ऑफिसर छह मतदान केंद्रों की ईवीएम लेकर बस से गए थे, जिनमें से 4 को नुकसान हुआ था. यही वजह है कि इन मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग की जा रही है.

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चुनाव आयोग ने दिए आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कृपया सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के आसपास ढोल बजाकर या अन्य माध्यम से पुनर्मतदान कराने का व्यापक प्रचार किया जाए और राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सूचित किया जाए. उम्मीदवारों को उक्त तिथि पर नये सिरे से मतदान कराये जाने के बारे में लिखित रूप से सूचित करना होगा. चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन को आचार संहिता का पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं.

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