भोपाल में धर्म छिपाकर फैजल ने किया नाबालिग से रेप, अबॉर्शन भी कराया! आरोपी युवक और डॉक्टर गिरफ्तार

रवीशपाल सिंह

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Bhopal Rape Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने फैजल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने धर्म छिपाकर पहले तो नाबालिग लड़की से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया. इसके साथ ही पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है जिसने रेप के बाद गर्भवती हुई नाबालिग युवती का गर्भपात कराया था.

हैरान कर देने वाला यह मामला राजधानी भोपाल के कोलार इलाके का है. पुलिस के मुताबिक फैजल नामक के युवक ने शान पंडित नाम बताकर पहले नाबालिक से दोस्ती की और इसके बाद उसके साथ कई बार संबंध बनाए. यही नहीं, जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो बागसेवनिया इलाके के एक डॉक्टर से उसका अबॉर्शन भी करवा दिया.

परिजनों ने कराई एफआईआर
जब नाबालिग के परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो वह 13 दिसंबर को अजाक थाने में बेटी को लेकर पहुंचे जहां नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैज़ल अब्बास के खिलाफ धारा 376,376 (2) एन,377, 506 भादवि. 3क / 4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट 3(1) ब1, 3(2)5 अजा/जजा अधि के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद जब मालूम हुआ कि युवक ने अपना धर्म छिपाकर नाबालिग से दोस्ती की और आधार कार्ड में भी उसने कूट रचित तरीके से शान पंडित नाम छपवाया तो पुलिस ने इस मामले में धारा 468 भादवि. 3,4 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधि. 2021 का इजाफा किया गया. इसके बाद आरोपी फैजल अब्बास को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने दलित नाबालिग का बागसेवनिया के BHMS डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव के क्लीनिक पर गर्भपात कराया था.

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धमकी देकर कराया गया अबॉर्शन
पुलिस को दिए बयान में पीडिता ने बताया कि फैज़ल अब्बास द्वारा उसका बागसेवनियां स्थित चिरायु क्लीनिक पर जबरदस्ती धमकी देकर अबॉर्शन कराया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बागसेवनियां स्थित चिरायु क्लीनिक का संचालन करने वाले डॉ. मयंक श्रीवास्तव के संबंध में गोपनीय तौर पर जानकारी एकत्रित की गई. इस दौरान पाया गया कि डॉ. मयंक श्रीवास्तव डी.एच.एम.एस., एम.डी. होम्योपैथिक डिग्रीधारी होकर अवैध रूप से एलोपैथिक दवाईयों के माध्यम से लोगों को उपचार करता पाया गया.

आरोपी डॉ. मयंक श्रीवास्तव ने नाबालिग पीडिता का गर्भपात किया गया जिसका कृत्य धारा 313 भादवि., गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि. 1971 धारा 5(2), 5(3), भारतीय आयुर्विज्ञान अधि. 1987 धारा 24, 19/21 पाक्सो एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया है.

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