Ladli Bahna Yojana: संशोधन के बाद 21 साल की विवाहित लाडलियों ने भी शुरू किया रजिस्ट्रेशन
Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के दूसरे फेज के रजिस्ट्रेशन मंगलवार यानि 25 जुलाई से शुरू हो गए हैं. ये वह महिलाएं हैं, जिनकी उम्र सरकार ने घटाकर 23 से 21 साल कर दी थी. इसके साथ ही उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हाेंगी, […]
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Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के दूसरे फेज के रजिस्ट्रेशन मंगलवार यानि 25 जुलाई से शुरू हो गए हैं. ये वह महिलाएं हैं, जिनकी उम्र सरकार ने घटाकर 23 से 21 साल कर दी थी. इसके साथ ही उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हाेंगी, जिनके परिवार में ट्रैक्टर है. लाडली बहना योजना के प्रावधानों में सरकार ने संशोधन किया था और इन बदलावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसके बाद मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया,
बता दें कि इस योजना में बदलाव करने से करीब 18 लाख महिलाएं नई शामिल हो गई हैं. अब इसमें 21 से 23 साल की विवाहित महिलाएं पंजीयन करा सकेंगी. अब तक योजना में सवा करोड़ से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं.
हमने निर्णय लिया है कि अब 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित एवं ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की बहनों को भी ‘लाड़ली बहना योजना’ का लाभ मिलेगा; हमारी इन बहनों के लिए योजना में आज से पंजीयन प्रारम्भ हो रहा है। मैं अपनी सभी लाड़ली बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। pic.twitter.com/568GJ03byb
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 25, 2023
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सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा, ‘हमने निर्णय लिया है कि अब 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित एवं ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की बहनों को भी ‘लाड़ली बहना योजना’ का लाभ मिलेगा. हमारी इन बहनों के लिए योजना में से पंजीयन प्रारम्भ हो गया है. मैं अपनी सभी लाड़ली बहनों को शुभकामनाएं देता हूं.’
योजना में किए गए ये संशोधन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि योजना के लिए पात्रता आयु घटाने के साथ यह प्रावधान भी कर दिया है, जिस परिवार में ट्रैक्टर होगा, उसकी महिलाएं भी योजना में शामिल होंगी. अभी ऐसे परिवारों को अपात्र की श्रेणी में रखा था, जिनके पास चार पहिया वाहन थे. इसमें ट्रैक्टर भी आ रहा था पर बड़ी संख्या में पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के पास भी ट्रैक्टर हैं और वे किराए पर भी चलाते हैं. इन परिवारों की विवाहित महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए प्रविधान में संशोधन कर पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है.
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