पड़ोसी के बेटे की हत्यारिन को मिली कर्मो की सजा, उधार न देने पर पिता से बदला लेने के लिए किया था ये घिनौना काम

मनोज पुरोहित

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Shahapur crime news: दो साल पहले रुपए उधार मांगने पर मदद नहीं करने वाले पड़ोसी के 8 साल के बेटे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी. मांग पूरी न हो पाने के कारण पड़ोसी ने आठ साल के मासूम को पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी थी. इसी मामले में 2 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2020 को दोपहर करीब 2 बजे प्रेम नगर कॉलोनी निवासी राजेश पिता विनोद चंदेल का 8 वर्षीय पुत्र पड़ोस में ही किराए के मकान में रहने वाले देवी लाल पाटीदार के घर उसके बच्चों के साथ खेल रहा था. कुछ देर बाद परिजन तलाशते हुए पड़ोसी के घर पहुंचे तो ममता ने बताया कि रूद्र थोड़ी देर पहले ही यहां से चला गया. इसके बाद रूद्र की मां रानी बेटे की तलास में लगी हुई थी, तभी अचानक उनके पास एक महिला का फोन आता है और 30 लाख रूपये की फिरौती मांगी जाती है.

साइबर पुलिस की मदद से सुलझा था मामला
काॅल आने के तुरंत बाद ही  परिजनों ने मंडी पुलिस थाना पर शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज किया था. साइबर पुलिस की मदद महज कुछ ही घंटो में सुलझा लिया था. पुलिस ने फिरौती के लिए आए फोन को ट्रेस किया. जिसमें पाया गया कि नंबर पड़ोसी ममता के भाई का है. पुलिस ने जब भाई से बात की तो पता चला उसने अपने नाम की सिम ममता को चलाने के लिए दे रखी थी.

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जब ममता  से इस मामले में पूछताछ हुई तो उधार नहीं देने पर पड़ोसी के मासूम बच्चे के अपहरण, फिरौती और हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई. उधार रुपए नहीं मिलने के बाद ममता व पति देवीलाल ने पड़ोसी के बेटे रूद्र को घर में पानी के ड्रम में डाल दिया था और बाद में साक्ष्य छिपाने शव घर में बनी पानी की कुंडी में डाल दिया. ममता घटना के बाद अपने पति और बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर तीन किमी दूर शिवपुरा में अपने मायके चली गई थी.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन काराबास की सजा
पुलिस ने दोनों पति, पत्नी पर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था. सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने टंकी में डुबोकर बच्चे की हत्या करने  का आरोप सिद्ध पाते हुए दोषी ममता को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा धारा 201 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है.महिला के पति देवीलाल को बरी  कर दिया गया है.

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शादी के 10 साल बाद जन्मा था रुद्र
राजेश चंदेल के यहां विवाह के 10 साल बाद रूद्र ने जन्म लिया था. वह अक्सर पड़ोस में रहने वाली ममता व देवीलाल पाटीदार के बच्चों के साथ उन्हीं के घर में खेलता था. परिवार के लाडले बेटे की अकस्मात मौत ने परिवार को हिला कर रख दिया था. हत्या की आरोपी ममता ने घटना के समय पुलिस को बताया था कि उसका इरादा रूद्र को मारने का नहीं था.

पैसे उधार ना देने पर की थी हत्या
 घटना से पहले आरोपी महिला ने बच्चे के पिता राजेश से कुछ पैसे उधार मांगे थे. राजेश ने पैसे न होने के कारण ममता को मना कर दिया था. इस पर 9 जुलाई 2020 को पड़ोस मे ही रहने वाली ममता ने पहले बच्चे को किडनेप किया उसके बाद उसे पानी की टंकी में डुबोकर मार दिया था.

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